Last Updated: September 28, 2026

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200 डॉलर को लेकर व्यक्ति को जिंदा जलाने वाले को नाइट्रोजन गैस से दिया मृत्युदंड

October 24, 2025

200 डॉलर को लेकर व्यक्ति को जिंदा जलाने वाले को नाइट्रोजन गैस से दिया मृत्युदंड

एटमोर: एक व्यक्ति को जिंदा जलाने में मदद करने के जुर्म में दोषी पाए गए अलबामा के एक शख्स को नाइट्रोजन गैस के जरिए मृत्युदंड दिया गया। 1993 का यह मामला 200 डॉलर के मादक पदार्थ के लेन-देन में हुए विवाद से जुड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि एंथनी बॉयड (54) को बृहस्पतिवार को शाम 6:33 बजे विलियम सी होलमैन करैक्शनल फैसिलिटी में मृत घोषित किया गया। इस व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस के जरिए मृत्युदंड दिया गया। इस तरीके का उपयोग अलबामा ने पिछले साल शुरू किया था। टैलाडेगा काउंटी में ग्रेगरी ह्यूगली की हत्या में उसकी भूमिका के लिए बॉयड को मौत की सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने बताया कि 200 डॉलर की कोकीन का भुगतान न करने पर ह्यूगली को जिंदा जला दिया गया था।

बॉयड ने अपने अंतिम शब्दों का उपयोग अपनी बेगुनाही का ऐलान करने और आपराधिक न्याय प्रणाली की आलोचना करने के लिए किया। बॉयड ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी की हत्या में शामिल नहीं था। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई न्याय नहीं मिल सकता। चलो इसे खत्म करते हैं।’ कहकर अपने अंतिम शब्द पूरे किए।
नाइट्रोजन गैस के जरिए मृत्युदंड दिए जाने वाले पिछले मामलों की तुलना में इस मामले में ज्यादा समय लगा। अधिकारियों ने हालांकि उस सटीक समय की जानकारी नहीं दी, जब गैस प्रवाहित होनी शुरू हुई थी। शाम लगभग 5:57 बजे बॉयड ने अपनी मुट्ठी भींची, सिर को स्ट्रैचर से हल्का-सा उठाया और कांपना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपने पैरों को भी स्ट्रैचर से कुछ इंच ऊपर उठाया। लगभग 6:01 बजे ये हरकतें बंद हो गईं, और उसने जोर-जोर से सांसें लेना शुरू कर दिया जो कम से कम 15 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद वह शांत हो गया।

बॉयड के मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने एक याचिका समझौते के तहत गवाही दी और बताया कि बॉयड ने ह्यूगली के पैरों को टेप से बांधा था, जिसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने उस पर गैसोलीन (पैट्रोल) डालकर आग लगा दी थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि जिस रात ह्यूगली की हत्या हुई थी, उस रात बॉयड एक पार्टी में मौजूद था। एक ज्यूरी ने बॉयड को अपहरण के दौरान की गई जघन्य हत्या का दोषी ठहराया था और 10-2 के बहुमत से उसे मृत्युदंड देने की सिफारिश की थी।

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