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Nawaz Sharif काे इस मामले में Pakistan High Court ने दी बड़ी राहत

October 19, 2023

Nawaz Sharif काे इस मामले में Pakistan High Court ने दी बड़ी राहत
इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में 24 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत दे दी। शरीफ का शनिवार को पाकिस्तान लौटने का कार्यक्रम है। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने भी तोशाखाना वाहन मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख ने एक वकील काजी मुशाहिद के माध्यम से बुधवार को इस्लामाबाद स्थित ‘जवाबदेही अदालत नंबर 1’ में याचिका दाखिल कर दो साल पहले जारी किए गए स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की। तोशाखाना से रियायती मूल्य पर वाहन प्राप्त करने से जुड़े मामले में पेश होने नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया था।
यह राहत 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के पाकिस्तान आगमन से कुछ ही दिन पहले आई है। स्वदेश वापसी से लंदन में उनका लगभग चार साल का आत्म-निर्वासन समाप्त होगा। याचिका के अनुसार, नवाज अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और न्याय की उचित प्रक्रिया का पालन करने तथा कानून के तहत अनुमत उपायों का लाभ उठानेह्व के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे। याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से 21 अक्टूबर को देश लौटने पर नवाज को हवाई अड्डे से गिरफ्तार करने से अधिकारियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिल सके।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मुहम्मद बशीर को जब बताया गया कि नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं तो उन्होंने वारंट निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत के फैसले ने तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षित वापसी से पहले एक बाधा दूर कर दी। उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भी राहत मिलने की उम्मीद है जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के दो मामलों में अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को याचिका दायर की थी। पिछले महीने, पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पुष्टि की थी कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ आम चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौट रहे हैं। इसके बाद, पार्टी ने घोषणा की कि नवाज लंदन से लौटने पर सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
नवाज ने 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ दिया था। इससे पहले उन्हें प्राप्य वेतन की घोषणा नहीं करने के कारण देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा जीवन भर सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की चार सप्ताह की अनुमति दिए जाने के बाद वह 2019 से लंदन में रह रहे हैं। वह ‘अल-अजीजिया मिल्स’ भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे, उसी दौरान उन्हें 2019 में ह्लचिकित्सा आधारह्व पर लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। एक जवाबदेही अदालत ने 2020 में तोशाखाना वाहन मामले में नवाज को भगोड़ा घोषित कर दिया। उन पर इन वाहनों की कीमत का केवल 15 प्रतिशत भुगतान करके तोशाखाना से लक्जरी कार प्राप्त करने का भी आरोप है। नवाज को 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था।

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