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पाकिस्तानी अदालत ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजोका ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में याचिकाओं पर सुनवाई की। बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सैंकड़ों.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजोका ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में याचिकाओं पर सुनवाई की। बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सैंकड़ों कार्यकत्र्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थीं और उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने एक आवेदन दायर करके इस आधार पर उनके लिए पेशी से छूट मांगी कि उन्हें एक अन्य अदालत में पेश होना है जिसे अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाना था। अभियोजक इकबाल काखर ने यह दलील देते हुए जमानत का विरोध किया कि बुशरा बीबी आवश्यक जमानत बॉन्ड जमा करने में विफल रही हैं। गौरतलब है कि बुशरा बीबी ने वर्ष 2018 में इमरान से शादी की थी और वह उनकी तीसरी पत्नी हैं।

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