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पेशावर हाईकोर्ट ने आरक्षित सीटों के संबंध में इमरान खान की याचिका लौटाई

पेशावर : पेशावर उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों के संबंध में दायर एक याचिका को कानूनी आपत्तियों का हवाला देते वापस कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले साल 8 फरवरी को हुए चुनावों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय सरकार बनाई थी। पीटीआई के प्रांतीय महासचिव अली असगर ने पेशावर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में 25 मार्च 2024 को आरक्षित सीटों के आवंटन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने की अपील की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मूल कार्यवाही में एक पक्ष नहीं बनाया गया था। हालांकि, अदालत के रजिस्ट्रार ने इस आवेदन को वापस कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला पहले ही उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में समाहित है, इसलिए इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। पिछले महीने पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इमरान खान की पार्टी के एक सहयोगी दल को आरक्षित सीटें देने के खिलाफ फैसला सुनाया, जो खान की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था।

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