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अभियोजन पक्ष ट्रंप को ‘खामोश’ करना चाहता है: वकील

वांशिगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने कहा है कि अभियोजन 2020 के चुनाव नतीजों को बाधित करने की कोशिश से जुड़े मामले में ट्रंप को अपना पक्ष रखने से रोकना चाहता है। अभियोजन ने अदालत से आग्रह किया है कि ट्रंप को मामले से जुड़े गवाहों और लोगों पर टिप्पणी करने से रोका जाए। वकीलों ने कहा है कि यह ट्रंप की राजनीतिक अभिव्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से खामोश कराने का प्रयास है। सोमवार देर रात दायर दस्तावेज़ों में ट्रंप के वकीलों ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चटकान से आग्रह किया है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के नेता को आपराधिक मामले से जुड़े गवाहों, वकीलों और अन्य लोगों के खिलाफ भड़काऊ और धमकी वाली टिप्पणी करने से प्रतिबंधित करने की गुजारिश को स्वीकार न करें।

ट्रंप के वकीलों ने इस आग्रह को उनका मुंह बंद करने का आखिरी हथकंड़ा करार दिया जो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान इस मामले पर अपना पक्ष रखने से रोकेगा। ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कानूनी टीम ने कहा कि अभियोजन को ट्रंप द्वारा की जाने वाली जायज़ आलोचना पसंद नहीं है, लेकिन जनता क्या सुनना चाहती है यह न तो अभियोजन तय करेगा और न ही अदालत तय करेगी। टीम ने कहा, अगर अभियोजन पक्ष अपनी शक्ति के दुरुपयोग को लेकर आलोचना से बचना चाहता है, तो इसका समाधान सरल है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना बंद करें। संविधान किसी विकल्प की अनुमति नहीं देता है।

इस महीने की शुरुआत में विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ की टीम ने अदालत से कहा था कि ट्रंप मामले में झूठे और भड़काऊ बयान देते हैं और जिन लोगों के बारे में उन्हें लगता है कि वे उनके खिलाफ गवाही दे सकते हैं तो उन्हें डराने व परेशान करने के लिए टिप्पणियां करते हैं। अभियोजन की टीम ने न्यायाधीश से आग्रह किया था कि मामले में अच्छी तरह से परिभाषित आदेश की जरूरत है।

ट्रंप के वकीलों ने कहा कि अभियोजन ने यह साबित नहीं किया है, क्यों ऐसे आदेश की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप का कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट संभावित गवाहों को धमकी नहीं देता है। ट्रंप के वकीलों ने न्यायाधीश से भी कहा कि वह मामले से खुद को अलग कर लें, क्योंकि न्यायाधीश द्वारा अतीत में दिए गए बयान इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि वह निष्पक्ष रहेंगी या नहीं। स्मिथ की टीम ने कहा है कि मामले से न्यायाधीश के हटने का कोई वैध आधार नहीं है।

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