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Singapore : बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत के जिम्मेदार भारतीय ड्राइवर को हुई जेल

सिंगापुरः सिंगापुर में एक 25 वर्षीय भारतीय लॉरी चालक को सड़क पार करने वाले एक बुजुर्ग साइकिल सवार को रास्ता नहीं देने के कारण एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। उदययप्पन वसंत ने सड़क का इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों के बारे में सोचे बिना ड्राइविंग करके मौत का कारण बनने और न्याय के रास्ते को भटकाने के एक मामले में सोमवार को अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दुर्घटना का कारण बनने के अलावा, उसने अपने सहयोगी तथा एक अन्य भारतीय नागरिक राजेंद्रन चेल्लादुरई को इस अपराध का दोष अपने ऊपर लेने के लिए राजी कर लिया।

वसंत 16 अप्रैल 2022 को करीब 40 किमी प्रति घंटे की गति से एक जेबरा क्रॉसिंग की ओर गाड़ी चला रहा था, जब उसने 64 वर्षीय अब्दुल अजीज सैयद मोहम्मद को साइकिल से क्रॉस करते हुए देखा। उसने साइकिल सवार को रास्ता नहीं दिया और लॉरी ने मोहम्मद को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर लगभग सात मीटर दूर जा गिरे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेल्लादुरई उस समय आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा था। उप लोक अभियोजक एनजी जून काई के अनुसार, दुर्घटना के समय ट्रैफिक मध्यम थी, सड़क की सतह सूखी थी और दृश्यता अच्छी थी।

काई ने अदालत को बताया कि लॉरी में लगे इन-व्हीकल कैमरा ने दुर्घटना को कैद नहीं किया क्योंकि उसका मेमोरी कार्ड खराब हो गया था।मोहम्मद को चांगी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी खोपड़ी में फ्रैर सहित कुछ और चोटें पाई गईं। जल्द ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। वसंत ड्राइवर के रूप में प्रोबेशन पर था। उसने चेल्लादुराई से दुर्घटना के लिए दोष लेने को कहा क्योंकि उसे डर था कि उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। काई ने अदालत को बताया, सह-आरोपी ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की.. क्योंकि उसे 16 अप्रैल 2022 को लॉरी के चालक के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसे डर था कि (उसके नियोक्ता) को पता चल जाएगा कि वह लॉरी नहीं चला रहा था।

चेल्लादुराई को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसने अपना बयान दर्ज कराया तो अपना झूठ जारी रखा। रिपोर्ट के अनुसार, उस शाम बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। दो दिन बाद जब चेल्लादुराई को अपने नियोक्ता से पता चला कि मोहम्मद की दुर्घटना में मौत हो गई तो उसने दुर्घटना के लिए दोष लेने से इनकार कर दिया और पुलिस के सामने सफाई पेश की। चेल्लादुरई को इससे पहले अप्रैल 2022 में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

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