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दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति Yoon Suk-yeol को हिरासत में रखने का वारंट किया जारी

President Yoon Suk-yeol : दक्षिण कोरिया की अदालत ने रविवार को यून सूक-योल को 20 दिनों तक हिरासत में रखने का वारंट जारी किया। योल पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लगाने के मामले में राजद्रोह का आरोप है।

सोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ), राष्ट्रीय जांच कार्यालय (एनओआई) और रक्षा मंत्रलय के जांच मुख्यालय से बनी संयुक्त जांच इकाई द्वारा शुक्रवार को किए गए वारंट अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

यून के वकील के अनुसार, संकटग्रस्त यून ने अपने मार्शल लॉ की घोषणा की वैधता को समझाने और अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए पांच घंटे की सुनवाई में भाग लेने का फैसला किया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, यून ने दावा किया कि मार्शल लॉ लगाना राष्ट्रपति शासन का एक कार्य था, जो अदालती सुनवाई के अधीन नहीं हो सकता था, लेकिन जांच एजेंसियों ने कहा कि यून ने मार्शल लॉ को हटाने का अधिकार रखने वाले सांसदों की राजनीतिक गतिविधि पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने वाले मार्शल लॉ डिक्री की घोषणा के साथ बिना किसी कारण के मार्शल लॉ घोषित किया।

वारंट जारी होने के साथ, संभावना बढ़ गई कि यून पर विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

अभियोग से पहले, यून से सीआईओ द्वारा शुरुआती 10 दिनों तक पूछताछ की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी अवधि भी शामिल है। बाद के 10 दिनों तक अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की जाएगी क्योंकि दोनों पक्ष यून के विद्रोह के आरोप की संयुक्त रूप से जांच करने के लिए सहमत हुए हैं।

यून को उइवांग में सोल डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है, जो सोल से लगभग 20 किमी दक्षिण में और सीआईओ भवन से सिर्फ 5 किमी दूर है।

उन्हें बुधवार को राष्ट्रपति कार्यालय में गिरफ्तार किया गया और वे देश के आधुनिक इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन गए।

यून पर महाभियोग के लिए अलग से मुकदमा चलेगा। 14 दिसंबर, 2024 को नेशनल असेंबली में पारित किया गया था और इसे 180 दिनों तक विचार-विमर्श करने के लिए संवैधानिक न्यायालय में भेजा गया था।

संवैधानिक न्यायालय ने गुरुवार को यून के महाभियोग मुकदमे की दूसरी सुनवाई की, जो 3 दिसंबर की रात को आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा पर थी, जिसे नेशनल असेंबली ने कुछ घंटों बाद रद्द कर दिया था।

अगली सुनवाई 21 और 23 जनवरी को तथा 4, 6, 11 और 13 फरवरी को होगी।

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