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सरकार को बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट : Umar Ata Bandial

इस्लामाबादः पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, सीजेपी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और जस्टिस इजाजुल अहसन और मुनीब अख्तर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव में देरी के मामले की सुनवाई फिर से शुरू कर दी। हालांकि, सीजेपी के साथ यह कहते हुए कि एक विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा, सुनवाई शुरू होने के बमुश्किल एक घंटे बाद स्थगित कर दी गई। पिछली सुनवाई में, अदालत ने राजनीतिक दलों से 26 अप्रैल को बातचीत करने और हितधारकों को एक समझौते पर पहुंचने का मौका देने के बाद 27 अप्रैल तक प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों को इस मामले को जल्दी से तय करने के लिए कहा गया था, क्योंकि चुनाव के लिए 14 मई की तारीख अभी भी मैदान में थी और यह आदेश सभी अधिकारियों के लिए बाध्यकारी था। हालांकि, कोई बातचीत नहीं हुई और सरकार ने भी 4 अप्रैल के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया। खबराें के मुताबिक, एक दिन पहले नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने सांसदों की मांग पर सीजेपी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि संसद और राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक मामलों के समाधान को छोड़ देना सबसे अच्छा है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बातचीत करने को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए। जस्टिस बांदियाल ने कहा, कि वार्ता में अपनी सद्भावना दिखाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ऐसा लगता है जैसे सरकार पास-पास खेल रही है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की, कि राजनेताओं को समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना चाहिए, यह कहते हुए कि अगर मतभेदों को बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाया जाता, संविधान और हमारा आदेश (चुनावों पर) मौजूद है।

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