तोशाखाना मामलाः दोषसिद्धि के खिलाफ Imran Khan की याचिका पर बृहस्पतिवार तक स्थगित हुई सुनवाई

इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई मंगलवार को दो दिन के लिए स्थगित कर दी। इस्लामाबाद सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पांच अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष.

इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई मंगलवार को दो दिन के लिए स्थगित कर दी। इस्लामाबाद सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पांच अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (70) को भ्रष्टाचार का दोषी पाया था और उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। खान को दोषी करार दिये जाने के दिन ही उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया और अटक जिला जेल में भेज दिया गया।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की शिकायत पर पिछले साल अक्टूबर में मामला शुरू किया गया था। आयोग ने इसी मामले में खान को पहले अयोग्य करार दिया था। खान ने दोषसिद्धि को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अपनी सजा को निलंबित करने और फैसले को पलटने का अनुरोध किया। जब मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई तो आयोग के वकील अमजद परवेज ने कहा कि उन्हें मामले के रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराये गये हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे दलीलों के लिए मामला तैयार करने का समय दें।’’ खान के वकील लतीफ खोसा ने आयोग के वकील के कदम का विरोध करते हुए कहा, ‘‘मैं और अधिक समय मांगने के उनके अनुरोध का विरोध करता हूं।’’ खोसा ने सुनवाई पर जोर दिया और खान की सजा निलंबित करने की मांग की। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूíत तारिक महमूद जहांगीरी ने आयोग के वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी।

खान की दोषसिद्धि निलंबित होने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। खान की पार्टी ने पुष्टि की कि सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी गयी।

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