Last Updated: September 25, 2026

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ग्रेजुएशन के बाद काम करने के इच्छुक विदेशी छात्रों पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगा सकता है अमेरिका: रिपोर्ट

July 31, 2026

ग्रेजुएशन के बाद काम करने के इच्छुक विदेशी छात्रों पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगा सकता है अमेरिका: रिपोर्ट

वॉशिंगटन, DC:  वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसके तहत विदेशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए लोगों को US में पोस्ट-ग्रेजुएशन नौकरी पाने के लिए 1,00,000 डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है।

इस प्रस्तावित योजना की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कड़ी आलोचना हो रही है; आलोचक इसे “बेवकूफी भरा विचार” बता रहे हैं और दुनिया भर के टैलेंट को बनाए रखने पर इसके असर को लेकर चिंता जता रहे हैं।

अखबार में बताए गए सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्तावित शुल्क ‘ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) स्कीम से जुड़ा है। यह स्कीम योग्य विदेशी स्कॉलर्स को उनके डिग्री कोर्स पूरे होने के बाद, उनके विषय के आधार पर, US में तीन साल तक काम करने की इजाज़त देती है।

प्रशासन ने इस योजना के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में लगभग 4,19,000 इंटरनेशनल ग्रेजुएट OPT के ज़रिए काम कर रहे थे।

यह स्कीम US कंपनियों, खासकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए टैलेंट भर्ती का एक अहम ज़रिया है। बड़ी कंपनियां अक्सर योग्य कर्मचारियों के लिए H-1B एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करने से पहले OPT के ज़रिए अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों से इंटरनेशनल स्कॉलर्स को भर्ती करती हैं।

इसी तरह, हायर एजुकेशन संस्थानों को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुल ट्यूशन रेवेन्यू में विदेशी स्कॉलर्स का बड़ा हिस्सा होता है।

OPT शुल्क पर यह विचार-विमर्श ट्रंप प्रशासन को H-1B वीज़ा से जुड़ी एक अलग इमिग्रेशन पहल पर कानूनी झटके लगने के ठीक बाद हो रहा है।

प्रशासन ने पहले कुछ H-1B आवेदकों पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने की कोशिश की थी। हालांकि, खबरों के मुताबिक, पिछले हफ्ते बोस्टन की एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने इस उपाय को लागू करने पर रोक लगा दी थी।

इस उपाय का टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कड़ा विरोध किया था; उनका तर्क था कि रेगुलेटरी खर्च बढ़ने से विदेशी स्किल्ड लेबर तक पहुंच खतरे में पड़ जाएगी। नतीजतन, अधिकारियों ने H-1B फीस ढांचे के दायरे को कम कर दिया ताकि यह सिर्फ़ उन खास विदेशी स्पेशलिस्ट पर लागू हो जो सीधे H-1B कैटेगरी के तहत US आ रहे हैं।

इसके उलट, प्रस्तावित OPT नियम का सीधा असर उन इंटरनेशनल स्कॉलर्स पर पड़ेगा जो पहले से ही US यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं।

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