12.65 lakh rupees embezzled in ration : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंजाकोट में मिड-डे मील योजना के राशन और कुकिंग-कॉस्ट फंड की कथित हेराफेरी के मामले में पूर्व जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद फारूक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में 256.40 क्विंटल चावल और ₹4.61 लाख से अधिक की कुकिंग-कॉस्ट राशि के गबन का आरोप सामने आया, जिससे सरकारी खजाने को कुल ₹12.65 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। मामले में कथित तौर पर फर्जी और जाली रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया।
यहां जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि एसीबी-जेएंडके ने एफआईआर संख्या 26/2018 के मामले में धारा 5(1)(सी), 5(1)(डी) आर/डब्ल्यू 5(2) जेएंडके पीसी एक्ट एसवीटी 2006 बीके, धारा 465, 468, 471, 201 और 120-बी आरपीसी के तहत मोहम्मद फारूक, जो उस समय जेडईओ मंजाकोट के कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट थे, के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया।
यह मामला 28-12-2018 को पी/एस वीओजे (अब एसीबी-जे) में सत्यापन के परिणाम पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें सामने आया था कि मिड डे मील जोन मंजाकोट के चावल के माप (वर्ष 2014-15 के लिए चौथी तिमाही से संबंधित लगभग 200 क्विंटल) का गबन तत्कालीन जेडईओ मंजाकोट और उनके डीलिंग हैंड मोहम्मद फारूक आई/सी मिड डे मील द्वारा मुमताज हुसैन स्टोरकीपर मंजाकोट के साथ मिलीभगत करके किया गया था।
जांच के दौरान, प्राप्त किए गए रिकॉर्ड की जांच की गई और एफएसएल की राय प्राप्त करने के बाद, यह प्रथम दृष्टया स्थापित हुआ है कि शाह नवाज खान, तत्कालीन जेडईओ मंजाकोट (अब मृत) और जेडईओ मंजाकोट के कार्यालय में मोहम्मद फारूक जूनियर सहायक (डीलिंग हैंड) ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके फर्जी/जाली और मनगढ़ंत मांगपत्र/प्राधिकरण पत्र तैयार किए और उन्होंने एमडीएम स्कीम के 256.40 क्विटल चावल का गबन किया, जिसकी कीमत 8,03557.60/- रुपये है।
साथ ही खाना पकाने की लागत के 461578/- रुपये की राशि भी संबंधित जेडईओ और मोहम्मद फारूक आई/सी एमडीएम द्वारा गबन की गई। इसलिए उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके राज्य के खजाने को 1265135.60 रुपये का नुकसान पहुंचाया। चूंकि आरोपी शाह नवाज खान, तत्कालीन ZEO मंजाकोट की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए ZEO मंजाकोट के कार्यालय में आरोपी सेवारत लोक सेवक मोहम्मद फारूक जूनियर सहायक (डीलिंग हैंड) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो J&K ने 31.08.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अदालत राजौरी की अदालत के समक्ष उपर्युक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई की अगली तारीख 29.09.2026 तय की गई है।

