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बारामूला के पट्टन में चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की कैद और जुर्माना

जम्मू कश्मीरः बारामूला के पट्टन में चेक बाउंस होने पर एक व्यक्ति को एक साल की जेल और 5.39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पट्टन के सब-जज अंजीत सिंह की अदालत ने यह फैसला निहालपोरा निवासी मोहम्मद असलम भट द्वारा दायर शिकायत पर सुनाया। अदालत ने कृपालपोरा, सिंहपोरा निवासी मोहम्मद अब्बास वाजा को 3,80,000 रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायत 4 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा जारी किया गया 3,80,000 रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को एक वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 5,39,600 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

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