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जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्यों के लिए पेंशन कानून में संशोधन विधेयक पेश

जम्मू/श्रीनगर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की पेंशन से संबंधित कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री के पास कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की पेंशन अधिनियम, 1984 में संशोधन से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को विधानसभा में विधेयक संख्या 15, वर्ष 2026 के रूप में पेश किया गया।

सरकार के अनुसार, इसे राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। प्रस्तावित विधेयक का संबंध जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की पेंशन से जुड़े मौजूदा कानून में संशोधन से है।
विधेयक के प्रावधानों पर विधानसभा की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे विचार किया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें कारोबार सुगमता, माल एवं सेवा कर, मंत्रियों के वेतन तथा विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं।

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