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गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के IAS अधिकारी को 30 सितंबर तक लद्दाख में कार्यभार संभालने का दिया आदेश

जम्मू Ladakh : गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें नीतीश राजोरा, आईएएस (एजीएमयूटी 2021), जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के सूचना निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर, 2025 से जम्मू और कश्मीर सरकार से ‘‘कार्यमुक्त’’ माने जाने के बाद लद्दाख में अपनी नई पोस्टिंग में तुरंत कार्यभार संभालें। आदेश के अनुसार, राजोरा का तबादला गृह मंत्रालय के 16 मई, 2025 के निर्देश के तहत किया गया था, लेकिन उन्हें अब तक जम्मू-कश्मीर सरकार से मुक्त नहीं किया गया था।

एजीएमयूटी कैडर के आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती संबंधी दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 9 का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरित अधिकारियों को आदेश के 15 दिनों के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए। इसका पालन न करने पर उन्हें स्वत: ही कार्यमुक्त मान लिया जाएगा और उन पर वेतन रोकने, नाराजगी जारी करने, पदोन्नित से रोकने और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। भारत सरकार के अवर सचिव राकेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षिरत आदेश में आगे निर्देश दिया गया कि राजोरा के स्थानांतरण को रद्द करने या निलंबित करने के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है और इस मामले पर आगे कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि नितीश राजोरा इसके तुरंत बाद अपने नए पदस्थापन स्थान, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, में कार्यभार ग्रहण करेंगे और इसकी सूचना इस मंत्रालय को देंगे। यदि स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उन्हें सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही और पदोन्नित से रोक सहित विभिन्न परिणाम भुगतने होंगे। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर, 2025 के बाद राजोरा का वेतन न लें, जबकि लद्दाख के मुख्य सचिव को उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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