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जम्मू-कश्मीर सरकार ने असुरक्षित फ्रोजन और ठंडे मांस उत्पादों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले फ्रोजन और ठंडे मांस उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक आदेश के अनुसार औषिध एवं खाद्य नियंत्रण संगठन की खाद्य सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद, अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ, विघिटत और बिना लेबल वाला मांस मिला।

असुरक्षित स्टॉक को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। आदेश के अनुसार, जब्त किए गए उत्पादों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कई प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। कई वस्तुओं पर अनिवार्य लेबलिंग जैसे बैच नंबर, समाप्ति तिथि, निर्माता का विवरण, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और उचित भंडारण निर्देश नहीं थे। आयुक्त ने मांस उत्पादों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य मानकों का हवाला दिया: फ्रोजन मांस को -18 डिग्री या उससे कम तापमान पर संग्रहित और परिवहन किया जाना चाहिए। ठंडा किया हुआ मांस 0-4 डिग्री तापमान पर रखा जाना चाहिए।

जमे हुए उत्पादों पर जमा करने की तिथि अंकित होनी चाहिए और उस तिथि से 12 महीने से अधिक समय तक नहीं बेचे जा सकते। ई-कॉमर्स डिलीवरी में कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत या समाप्ति तिथि से 45 दिन पहले का समय शेष होना चाहिए। भंडारण और परिवहन सुविधाओं में उचित रिकॉर्ड के साथ कैलिब्रेटेड तापमान मॉनिटर होने चाहिए। लेबल पर बकरी, भैंस या मुर्गी जैसी पशु प्रजातियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि यह कार्रवाई जन स्वास्थ्य की रक्षा और मांस व्यापार में असुरक्षित प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। यह निषेधाज्ञा अगली सूचना तक या अधिकारियों द्वारा यह पुष्टि किए जाने तक लागू रहेगी कि कोई स्वास्थ्य जोखिम मौजूद नहीं है।

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