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जम्मू पुलिस ने बैन चीनी मांझे पर की कार्रवाई, एक पर केस दर्ज, 4 रोल बरामद

जम्मू: पब्लिक सेफ्टी और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी प्लास्टिक मांझे, जिसे आमतौर पर ‘गट्टू’ के नाम से जाना जाता है, की अवैध बिक्री, भंडारण, कब्जे और इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

हाल ही में पुलिस पोस्ट नरवाल, थाना बाहु फोर्ट के अंतर्गत ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझा रखने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान इकराम अहमद के रूप में हुई है। वह जम्मू के गुज्जर नगर निवासी मंजूर मलिक का बेटा है। पुलिस ने उसे चन्नी रामा इलाके से पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित चीनी प्लास्टिक मांझे के चार रोल बरामद कर जब्त किए। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब प्रशासन जम्मू में खतरनाक सिंथेटिक मांझे के इस्तेमाल और इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

जम्मू के डिप्टी कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने चीनी मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पारंपरिक पतंग की डोर के विपरीत सिंथेटिक मांझा अपनी धार और मजबूती के कारण बेहद खतरनाक माना जाता है। यह पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा, यह पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल होने के कारण इसके इस्तेमाल से पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बढ़ती हैं।

बरामदगी के संबंध में थाना बाहु फोर्ट में FIR नंबर 249/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जम्मू पुलिस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन या इस्तेमाल में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और इस तरह की किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को देने की अपील की है।

📍 Location: Jammu (Jammu)

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