जम्मू कश्मीर डेस्कः लद्दाख में बढ़ती गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग पर सख्ती करते हुए प्रशासन ने पहली बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की है। यह कदम उप-राज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना के निर्देश पर उठाया गया है।
इसी क्रम में 26 जून को लद्दाख के वन्यजीव विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) नियमों का उल्लंघन करने पर 4 वाहनों पर 50,000 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इन वाहनों के मालिक हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
जांच में पाया गया कि इन वाहनों को पैंगोंग झील, चांगथांग और नुब्रा के संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में अवैध रूप से चलाया गया था, जिससे वहां के नाजुक पर्यावरण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी।
उप-राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, यह कार्रवाई लद्दाख के संवेदनशील इकोसिस्टम और संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही, यह नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी है।

