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कुपवाड़ा में सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी नियुक्ति आदेश देने के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर: क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने कुपवाड़ा निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी और फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, कुपवाड़ा की अदालत में FIR नंबर 18/2026 के तहत पेश की गई है। यह मामला धारा 420, 468, 471 और 201 RPC के तहत दर्ज किया गया था।

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के मुताबिक, मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी अब्दुल मजीद मीर पुत्र अब्दुल रहीम मीर, निवासी लश्तियाल कलारूस, कुपवाड़ा, ने शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे पैसे लिए। आरोप है कि ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने J&K Bank के चेयरमैन/चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा कथित तौर पर जारी किया गया एक फर्जी और जाली नियुक्ति आदेश भी इस्तेमाल किया।

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान विभिन्न दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य जुटाए गए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने का दावा किया गया है। इसके बाद न्यायिक निर्णय के लिए चार्जशीट सक्षम अदालत के समक्ष पेश कर दी गई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने यह भी दावा किया है कि अब्दुल मजीद मीर आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कश्मीर घाटी के विभिन्न थानों में 15 अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, मीर को 18 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर, क्राइम ब्रांच J&K की FIR नंबर 12/2026 के सिलसिले में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है। क्राइम ब्रांच ने कहा कि मामले में कानून के तहत आगे की कार्रवाई के लिए नवीनतम चार्जशीट सक्षम अदालत में पेश कर दी गई है।

📍 Location: Srinagar (Srinagar)

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