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उमर अब्दुल्ला और पायल ने सहमति से लिया तलाक का फैसला

Omar Abdullah decides to divorce : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने अपनी शादी को आपसी सहमति से समाप्त करने का फैसला किया है। दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर कर आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी देने की मांग की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई।

कपिल सिब्बल ने कोर्ट को दी जानकारी

उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों ने अपने वैवाहिक विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और संयुक्त रूप से अर्ज़ी दाखिल कर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दे। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

सालों के अलगाव के बाद तलाक की पहल

शीर्ष अदालत ने लंबे समय से लंबित विवादों को निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए असाधारण वैवाहिक मामलों में इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है। यह अर्ज़ी जोड़े के बीच वर्षों के अलगाव के बाद आई है और उनके वैवाहिक विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का संकेत देती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के अनुसार संयुक्त याचिका पर विचार करेगा। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1994 में पायल अब्दुल्ला से शादी की थी। यह जोड़ा कई वर्षों से अलग-अलग रह रहा है। मामले में आगे की कार्यवाही का इंतजार है।

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