जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति को पीएसए के तहत हिरासत में लिया

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक व्यक्ति को कड़े जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोटरंका तहसील के द्राज गांव के निवासी मोहम्मद शाबिर को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। सीमावर्ती जिले में एक सप्ताह.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक व्यक्ति को कड़े जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोटरंका तहसील के द्राज गांव के निवासी मोहम्मद शाबिर को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। सीमावर्ती जिले में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी कार्रवाई है।

मारुथा-कंथोल गांव के अकबर हुसैन को भी इसी कानून के तहत 26 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। यह कानून अपराधी को कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘शाबिर आतंकी संगठनों से जुड़ा एक कुख्यात अपराधी है उसे गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।’’ उन्होंने बताया कि शाबिर की हिरासत का आदेश राजौरी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि जिले में गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे ही कई ही लोगों को इस कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है।

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