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J&K के बारामूला में Drug तस्कर की 15 Lakh रुपये की संपत्ति कुर्क की गई

बारामूला: अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि बारामूला पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला में एक ड्रग तस्कर की लगभग 15 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जिस ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की गई, उसकी पहचान बारामूला जिले के ट्रमगुंड हंगाम सोपोर इलाके की निवासी अफरोजा बेगम के रूप में हुई है। “ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, बारामूला में पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों की संपत्तियों (लगभग 15.00 लाख रुपये मूल्य का एक मंजिला आवासीय घर) को कुर्क कर लिया है, जिसमें अफरोजा बेगम उर्फ अफरी पत्नी फैयाज अहमद डार निवासी गनी हमाम, वर्तमान में ट्रमगुंड हंगाम सोपोर शामिल हैं। जिला बारामूला, “बारामूला पुलिस ने कहा।

पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामले के आधार पर की गई। इसमें कहा गया है, “यह कार्रवाई 1985 के NDPS अधिनियम की धारा 68-ई के साथ पठित 68-एफ (1) के तहत की गई थी और पीएस बारामूला के NDPS अधिनियम की धारा 8/21 के तहत मामले की FIR संख्या 238/2023 से जुड़ी है।” पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

इससे पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले में ड्रग तस्करों की करीब 60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जिन ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त की गई है, उनकी पहचान बारामूला जिले के लाडूरा रफियाबाद इलाके के निवासी मोहम्मद अयूब शाह और गुलाम मोहम्मद शाह उर्फ गुलशाह के रूप में की गई है। बारामूला पुलिस के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में एक मंजिला आवासीय घर और दो अलग-अलग शौचालयों वाला एक दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है।

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