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पुलवामा धारा-144: महबूबा ने प्रशासन पर चुनाव ‘फिक्सिंग’ करने का लगाया आरोप

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पुलवामा जिले में धारा 144 लागू करने पर सवाल उठाया और प्रशासन पर लोकसभा चुनाव को “गड़बड़ी” करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुश्री महबूबा ने कहा कि अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत शनिवार शाम 6.30 बजे से 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि पुलवामा श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर सोमवार को मतदान होना है।

उन्होंने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘यह अभूतपूर्व है और ऐसा पहले नहीं हुआ है कि जहां चुनाव होने हैं, वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं और वह भी चुनाव प्रचार के समापन के समय में।’ उन्होंने कहा, ‘ये प्रतिबंध पुलवामा को लक्षित करके लगाए गए हैं।” उधर, सुश्री महबूबा के के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पुलवामा के उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग के पिछले 72 और 48 घंटों से संबंधित विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत इसे अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने कहा, “ईसीआई दिशानिर्देश पिछले 72 घंटों और पिछले 48 घंटों के लिए विशिष्ट एसओपी को अनिवार्य करते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और धारा 130 और एसओपी संस्करण 2 पैरा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 के तहत सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का प्रावधान है। ऐसे आदेश अन्य जिलों द्वारा भी जारी किए गए हैं जहां चुनाव हुए थे/चुनाव होने वाले हैं। मौन अवधि होने के कारण प्रतिबंध अभियान आदि से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर लागू होते हैं।” पुलवामा के उपायुक्त ने एक्स पर कहा, “प्रतिबंध केवल क्रम में निर्दिष्ट बिंदुओं से संबंधित हैं, सामान्य प्रतिबंधों से नहीं।”

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