Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को 3 साल की सजा

sexually assaulting 2 girls

sexually assaulting 2 girls

महाराष्ट्र डेस्क : ठाणे की एक अदालत ने पांच और सात साल की दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 61 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भागवत की अदालत ने 15 मार्च को सुनाए फैसले में आरोपी इस्माइल कालू शेख को यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि शेख 30 अक्टूबर 2023 को पांच और सात वर्षीय दो बच्चियों को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मानपाडा इलाके में अपने घर ले गया और उनका यौन उत्पीड़न किया। बाद में, एक बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और मां ने एक नवंबर, 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये

शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने शेख की गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत नरमी बरतने का अनुरोध किया लेकिन न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई। उसने आदेश दिया कि दोषी से जुर्माना राशि वसूल किए जाने के बाद दोनों पीड़िताओं को मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएं।

Exit mobile version