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UP: दो पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना

December 5, 2025

UP: दो पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 7 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया।

मामला क्या था?

यह केस 2019 में दर्ज हुआ था। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पासपोर्ट, दो पैन कार्ड, और कुछ अन्य पहचान पत्र फर्जी दस्तावेज़ों से बनवाए थे। उन पर IPC की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 व 468 (फर्जी दस्तावेज़ बनाना), और 471 (फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल) के तहत मुकदमा चला।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट के अनुसार फर्जी पहचान बनाना और नकली दस्तावेज़ तैयार करना देश और समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इनका गलत इस्तेमाल बैंकिंग, वोटिंग, और अन्य अहम कार्यों में किया जा सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें कठोर सज़ा दी।

पहले से जेल में बंद हैं अब्दुल्ला

अब्दुल्ला आज़म पहले भी एक पैन कार्ड से जुड़े मामले में सज़ा काट रहे हैं और रामपुर जेल में बंद हैं। अब इस नए फैसले से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके पिता, सपा नेता आज़म खान भी इस समय जेल में हैं।

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