Last Updated: September 21, 2026

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गोवा नाइटक्लब आग मामला: कोर्ट ने लूथरा भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

December 17, 2025

गोवा नाइटक्लब आग मामला: कोर्ट ने लूथरा भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नेशनल डेस्क: गोवा के अरपोरा इलाके में हुए दर्दनाक नाइटक्लब आग हादसे के मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को गोवा की एक अदालत ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के को-ओनर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस हादसे में 6 दिसंबर को 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।

दिल्ली एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आग की घटना के बाद लूथरा भाई कथित तौर पर थाईलैंड भाग गए थे। भारत लौटने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी से पहले दोनों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।

ट्रांजिट रिमांड के बाद गोवा लाया गया

दिल्ली की एक अदालत ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। इसके बाद बुधवार सुबह उन्हें गोवा लाया गया और मापुसा की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

पीड़ित परिवार के वकील ने क्या कहा

पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वकील विष्णु जोशी ने बताया कि रिमांड खत्म होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने कुछ विशेष सुविधाओं की मांग की थी, जिसका राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष ने कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने जांच के बाद साफ किया कि किसी तरह की छूट देने का कोई आधार नहीं है।

कैसे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, 6 दिसंबर को नाइटक्लब में बिना उचित फायर सेफ्टी इंतजामों के आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। क्लब में न तो पर्याप्त फायरफाइटिंग उपकरण थे और न ही इमरजेंसी एग्जिट की सही व्यवस्था। इसी लापरवाही के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें स्टाफ और पर्यटकों समेत 25 लोगों की जान चली गई।

पुलिस का आरोप: पूरी जिम्मेदारी मालिकों की

गोवा पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लूथरा भाई क्लब के मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, परमिशन और इवेंट मैनेजमेंट पर उनका पूरा नियंत्रण था। पुलिस का कहना है कि उन्हें सुरक्षा खामियों की जानकारी होने के बावजूद फायर शो आयोजित किया गया।

जांच अभी जारी

पुलिस ने बताया कि जांच एक अहम चरण में है। अभी लाइसेंस, इवेंट परमिशन, इंटरनल कम्युनिकेशन और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए जाने बाकी हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी।

किन धाराओं में केस दर्ज

गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को अरपोरा-अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(a), 125(b), 287 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 22 दिसंबर को आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल दोनों लूथरा भाई गोवा पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।

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