नेशनल डेस्क: शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एमएलए हॉस्टल कैंटीन के एक कर्मचारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 352 (मारपीट) और 115(2) के तहत असंज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मंगलवार रात मुंबई के आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में यह घटना घटी थी, जो अब विवाद का कारण बन गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें गायकवाड़ कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ और मुक्का मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में गायकवाड़ कर्मचारी को अपमानजनक शब्दों से भी संबोधित करते हैं और फिर उसे बिल न चुकाने की धमकी देते हैं। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी को थप्पड़ मारा।
गायकवाड़ का बयान
इस घटना के बाद गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें बासी खाना परोसा गया था, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में उठाएंगे। गायकवाड़ ने किसी भी प्रकार की माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि “अगर मुझे फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो मैं ऐसा फिर से करूंगा।”
सीएम फडणवीस का बयान
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह का व्यवहार विधायकों द्वारा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का संकेत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए।
मैं माफी नहीं मांगूंगा: गायकवाड़
गायकवाड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा, “मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जो भी कहें, वह उनका कर्तव्य है और मुझे उनका सम्मान है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि होटल की जांच होनी चाहिए। मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं जहर खाने वाला था। मुझे लगता है कि लोग इसे नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।” अब इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और गायकवाड़ के खिलाफ जांच जारी है।

