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नोएडा में डेडलाइन पूरी होने के बाद भी नहीं हुई फ्लैटों की रजिस्ट्री, अथॉरिटी ने लिया यह एक्शन

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उत्तर प्रदेश डेस्क : नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को जल्द घरों की रजिस्ट्री करवाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ACEO सौम्य श्रीवास्तव की मामले के संबंध में क्रेडाइ और बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई है। बैठक में अमिताभ कांत कमेटी की नीतियों का लाभ लेने वाले बिल्डर्स को प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने फ्लैट खरीदारों से भी अपील की है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लें। इसके अलावा चेतावनी दी गई है कि अगर कोई खरीदार रजिस्ट्री करवाने नहीं आता तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाए। 26 जून 2025 को यह अहम बैठक हुई है। फ्लैटों की रजिस्ट्री में हो रही देरी को लेकर पिछले महीने ही डीएम मनीष कुमार ने सख्ती दिखाई थी।

बिल्डर्स को फिर दिया गया अल्टीमेटम

उन्होंने कहा था कि 31 मई 2025 तक सभी पात्र फ्लैटधारकों की रजिस्ट्री का काम पूरा कर लिया जाए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेडलाइन तय होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। अब बिल्डर्स को फिर से 15 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय में काम पूरा नहीं करवाया गया तो रेरा और भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

1431 फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम अटका

बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि अभी तक कितने फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम अटका हुआ है? बताया गया है कि फिलहाल 9 प्रोजेक्टों के करीब 1431 फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं हो सका है।

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

अथॉरिटी की ओर से रजिस्ट्री की इजाजत और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि बिल्डर जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लें नहीं तो अमिताभ कांत कमेटी की सुविधाओं को वापस ले लिया जाएगा।

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