Site icon Dainik Savera Times

जम्मू-कश्मीर में कोविड मेडिकल सप्लाई घोटाला: 2.24 करोड़ की ठगी की साजिश, दो आरोपियों पर केस दर्ज

Jammu Kashmir

Jammu Kashmir

जम्मू-कश्मीर डेस्क। आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर (ईओडब्ल्यू) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई से जुड़े धोखाधड़ी केस में मुकदमा दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें :-

एक लिखित शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों पर कोविड-19 महामारी के दौरान जम्मू-कश्मीर में मेडिकल सप्लाई की खरीद से संबंधित धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू ने यह केस एक लिखित शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के पीरबाग और सनत नगर के रहने वाले आरोपियों ने खुद को जम्मू-कश्मीर मंत्रालय और ओएसडी सप्लाई का डेलीगेट बताया। उन्होंने विभाग और संस्थानों को मेडिकल सामान के पेमेंट असली सप्लायर के नाम पर धोखे से खोले गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया। आरोपियों ने असली सप्लायर की पहचान गलत बताने के लिए कथित तौर पर नकली ईमेल आईडी भी बनाईं।

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने धोखाधड़ी से एक सरकारी कार्यालय से 27 लाख रुपए की रकम ली थी और एक सरकारी मेडिकल संस्थान से धोखाधड़ी से 2.24 करोड़ रुपए निकालने का प्लान बनाया था। प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120-बी व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत अपराध साबित हुए हैं। बयान में कहा गया है कि इस पर संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें :-

Exit mobile version