जम्मू-कश्मीर डेस्क: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई के तहत, हंदवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को एक कुख्यात ड्रग तस्कर के आवासीय मकान को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 31/2022 के संबंध में की गई।
तस्कर की पहचान:
तस्कर की पहचान गुलूरा लंगेट निवासी मोहम्मद अकबर मलिक के रूप में हुई है। वह मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक का पुत्र है। पुलिस ने बताया कि मलिक मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल था और उसकी संपत्ति अपराध की आय के रूप में अर्जित की गई थी।
कुर्क की गई संपत्ति:
पुलिस ने इस कुख्यात ड्रग तस्कर के मकान को मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित अवैध धन के रूप में जब्त कर लिया है। यह कदम ड्रग तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और उनके वित्तीय लाभ को नष्ट करने के लिए उठाया गया है। हंदवाड़ा पुलिस का मानना है कि अवैध संपत्तियों को लक्षित करके ड्रग तस्करों को एक कड़ा संदेश दिया जा सकता है, जिससे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
नशीली दवाओं के खतरे से निपटना:
पलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई न केवल मादक पदार्थों के व्यापार के वित्तीय पहलू पर काबू पाने में मदद करेगी, बल्कि यह युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरों से बचाने में भी सहायक होगी। हंदवाड़ा पुलिस ने फिर से यह स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े आर्थिक लाभ को समाप्त करना उनके प्रमुख लक्ष्य में शामिल है। पुलिस का कहना है कि वह ऐसे अवैध कार्यों को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
अनंतनाग पुलिस की भी कार्रवाई:
इसके अलावा, एक दिन पहले, अनंतनाग पुलिस ने भी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई मट्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 57/2024 के तहत की गई, जिसमें भारतीय शस्त्र अधिनियम, यूएपीए और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत अपराध दर्ज थे।
कुर्क की गई संपत्ति में संगम बिजबेहरा स्थित 3 कनाल और 6 मरला ज़मीन शामिल है, जो मुश्ताक अहमद डार की बेटी इकरा मुश्ताक के नाम पर पंजीकृत थी। इकरा मुश्ताक, अभियुक्त फिरदौस अहमद भट की भतीजी है।

