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न्यू ईयर को लेकर शराब की दुकानों का तय हुआ समय, गाइडलाइन जारी

opening hours of liquor stores have decided

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नई दिल्ली: क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री, बार-रेस्टोरेंट के संचालन और आयोजनों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और कोई अवैध गतिविधि न हो। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों के दौरान विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शराब की दुकानों का समय तय

आबकारी विभाग के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की सभी अधिकृत दुकानें तय समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी। किसी भी दुकान को निर्धारित समय से ज्यादा देर तक खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बार और रेस्टोरेंट को एक घंटे की छूट

हालांकि लोगों को सुरक्षित माहौल में जश्न मनाने का मौका देने के लिए 24, 25 और 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय में एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है। अब इन दिनों बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे।

सीमाओं पर सख्त चेकिंग

दिल्ली-एनसीआर से सटे होने के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए सीमा क्षेत्रों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आबकारी विभाग की टीमें पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर वाहनों की जांच करेंगी।

अस्थायी लाइसेंस की सुविधा

त्योहारों के दौरान शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस की सुविधा भी दी गई है। जिसमें निजी स्थान पर आयोजन के लिए 1,000 रुपये, सोसाइटी में आयोजन में लिए 4,500 रुपये (RWA की अनुमति जरूरी) और सार्वजनिक स्थान, क्लब या रेस्टोरेंट के लिए 11,000 रुपये तय किए गए हैं।  यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, ताकि लोगों को आसानी हो।

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई 

आबकारी अधिकारी ने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस शराब बेचने, परोसने या पीने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आबकारी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों और तय समय का पालन करते हुए ही क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाएं। विभाग का मकसद है कि त्योहार सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल में मनाए जाएं।

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