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Indian Railways : कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है पैसा… जानिए क्या है रेलवे का नियम

नेशनल डेस्क : भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर प्रयास करते रहता है। जिससे रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान अच्छी सुविधा मिल सके। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिल करने को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं। इस बीच आज हम यह जानेंगे कि कंफर्म टिकट कैंसिल करने के क्या नियम है, इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे की किस समय टिकट कैंसिल करने से हमें पूरा पैसा वापस मिलेगा। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

ट्रेन छूटने पर कैंसिल नहीं होता टिकट 

दरअसल, अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसके कुल किराए का 25% पैसा काटा जाता है और बाकी पैसा वापस कर दिया जाता है। अगर कोई टिकट 12 घंटे से 4 घंटे पहले के बीच कैंसिल किया जाता है, तो 50% किराया काटा जाता है। लेकिन अगर ट्रेन का समय निकल जाता है, यानी ट्रेन छूट जाती है, तो फिर टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता और कोई पैसा वापस नहीं मिलता।

कन्फर्म और RAC टिकट पर क्या रिफंड मिलेगा ?

आपको बता दें कि अगर आपने कन्फर्म टिकट बुक किया है और चार्ट बनने से पहले उसे कैंसिल कर दिया है, तो रेलवे 60 रुपये प्रति यात्री काटकर बाकी पैसा वापस कर देता है। वहीं, अगर आपके पास RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट है और आप चार्ट बनने से पहले उसे कैंसिल करते हैं, तो भी 60 रुपये की कटौती होती है। लेकिन अगर चार्ट बनने के बाद RAC या कन्फर्म टिकट कैंसिल किया जाए, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाता।

कौन-सी क्लास में कितना पैसा कटेगा ?

रेलवे टिकट कैंसिल करते समय कटौती क्लास के हिसाब से भी होती है। अगर आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया है, तो 60 रुपये कटेंगे। स्लीपर क्लास में 120 रुपये, AC 3 Tier में 180 रुपये, AC 2 Tier में 200 रुपये और फर्स्ट एसी के टिकट पर 240 रुपये कटते हैं।

E-टिकट के लिए क्या हैं अलग नियम ?

अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है यानी ई-टिकट लिया है, तो उसके लिए थोड़े अलग नियम हैं। अगर ई-टिकट कन्फर्म है और चार्ट बनने के बाद आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो यह ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसके लिए आपको IRCTC पर जाकर TDR (Ticket Deposit Receipt) फॉर्म भरना होता है। वहीं अगर ई-टिकट वेटिंग में था, तो चार्ट बनने के बाद वह अपने आप कैंसिल हो जाता है और आपका पैसा वापस आ जाता है। अगर ट्रेन ही रद्द हो जाती है, तो टिकट चाहे किसी भी तरह का हो, पूरा पैसा वापस मिल जाता है। ई-टिकट के मामले में आमतौर पर कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, पैसा सीधे उसी बैंक खाते में लौट आता है, जिससे टिकट बुक किया गया था।

रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम समय और टिकट के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अगर आप तय समय से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर समय बीत जाए या चार्ट बन जाए, तो रिफंड नहीं मिलता। इसलिए टिकट बुक करते समय और कैंसिल करते समय नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको नुकसान न हो।

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