नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को चैत्र नवरात्रि के मौके पर खुशियों की सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा किया है, इसके साथ ही मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट भत्ता और अनुग्रह राशि में भी बढ़ोतरी की है।
मासिक वाहन भत्ता:
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वाहन भत्ते में बदलाव किया है। यह भत्ता यात्रा की दूरी और साधन के आधार पर तय किया गया है:
– 201 से 300 किमी: यदि कर्मचारी अपने वाहन से यात्रा करते हैं तो 1350 रुपये का भत्ता मिलेगा, जबकि दूसरे साधन से यात्रा करने पर 550 रुपये मिलेंगे।
– 301 से 405 किमी: अपने वाहन से यात्रा पर 2050 रुपये, जबकि दूसरे साधन से 750 रुपये मिलेंगे।
– 451 से 600 किमी:अपने वाहन से 2500 रुपये, जबकि दूसरे साधन से 950 रुपये मिलेंगे।
– 601 से 800 किमी: अपने वाहन से 3000 रुपये, जबकि दूसरे साधन से 1100 रुपये मिलेंगे।
– 800 किमी से अधिक: अपने वाहन से 3700 रुपये, जबकि दूसरे साधन से 1250 रुपये मिलेंगे।
दैनिक भत्ता:
कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत दैनिक भत्ता भी निर्धारित किया गया है:
– A श्रेणी: 375 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 550 रुपये)
– B श्रेणी:300 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 440 रुपये)
– C श्रेणी: 225 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 330 रुपये)
– D श्रेणी: 185 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 280 रुपये)
– E श्रेणी: 125 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 190 रुपये)
हाउस रेंट भत्ता:
– 7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में: मूल वेतन का 10%
– 3 लाख से 7 लाख जनसंख्या वाले शहरों में: मूल वेतन का 7%
– 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में: मूल वेतन का 5%
अनुग्रह राशि में वृद्धि:
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि में भी बढ़ोतरी की है। अब किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अधिकतम 1,25,000 रुपये तक अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपये थी। इसके अलावा, सरकार ने हवाई, रेल, और बस यात्रा पर भत्ते, भोजन भत्ता, यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता, ट्रांसफर के दौरान सामान परिवहन और स्थाई यात्रा भत्ते में भी वृद्धि की है। ये सभी भत्ते कर्मचारियों के वेतन और श्रेणी के हिसाब से मिलेंगे।

