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‘मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ’, SC ने सावरकर का नाम 1956 के कानून में शामिल करने की याचिका खारिज की

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर का नाम 1950 के एक कानून में जोड़ने की मांग की गई थी। याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि सावरकर के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए उनका नाम प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1956 की सूची में शामिल किया जाए।

मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिका दायर करने वाले डॉ. पंकज फडनीस, जो स्वयं अदालत में पेश हुए थे, ने कोर्ट को बताया कि वे सावरकर पर कई सालों से शोध कर रहे हैं और चाहते थे कि सावरकर के बारे में कुछ कानूनी रूप से सत्यापित तथ्य स्थापित किए जाएं। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी याचिका में टिप्पणी की थी।

फडनीस ने कहा था कि राहुल गांधी अक्सर सावरकर के बारे में “गैर-जिम्मेदार, अपरिपक्व और अपमानजनक” टिप्पणियाँ करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी को सावरकर पर उनकी टिप्पणियों के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया, तो सजा के रूप में उन्हें किसी दंड के बजाय सामुदायिक सेवा करनी चाहिए, जैसे कि मुंबई में सावरकर संग्रहालय के फर्श की सफाई।

सावरकर का नाम प्रतीक1956 की सूची में डाला जाए
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सावरकर का नाम प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1956 की सूची में डाला जाए, ताकि उनका नाम बिना अनुमति के उपयोग न किया जा सके। इस अधिनियम के तहत नामों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है।

आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या हुआ?
सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से पूछा, “आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या हुआ?” इसके जवाब में फडनीस ने कहा कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं का कार्य उनके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस तरह की याचिका केवल तब स्वीकार की जा सकती है, जब कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, जो कि इस मामले में नहीं था।

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