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दिवाली से पहले दिल्ली-NCR वालों को राहत, ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति

Supreme Court allows green crackers burnt Delhi-NCR on Diwali November 7 and 8

Supreme Court allows green crackers burnt Delhi-NCR on Diwali November 7 and 8

नई दिल्ली: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-NCR में दो दिनों तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत लोग 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। हालांकि, इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि 9 नवंबर से पटाखे जलाने पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पटाखे केवल तय समय और निर्धारित स्थानों पर ही जलाए जा सकेंगे। नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश को सख्ती से लागू कराएं।

सुबह और रात में सिर्फ 2 घंटे मिलेगी पटाखे जलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दो समय तय किए हैं। इसके मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को लोग सुबह और रात में ही पटाखे जला सकेंगे। पटाखे जलाने का निर्धारित समय इस प्रकार है,  सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक। रात: 8 बजे से 10 बजे तक। इन समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों को नियमों की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक जगहों पर जागरूकता वाले बैनर लगाए जाएं। इन बैनरों में यह भी बताया जाए कि तय समय के बाहर पटाखे जलाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है।

स्कूल और अस्पतालों के आसपास नहीं जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगहों को साइलेंस जोन यानी शांत क्षेत्र घोषित किया है। इन इलाकों में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और वृद्धाश्रम। इन जगहों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इन क्षेत्रों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया गया है।

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे इलाकों की पहचान करके जमीन पर निशान लगाए जाएं और लोगों को भी इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही, बीमार और बुजुर्ग लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।

तय दुकानों पर ही मिलेंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर भी नियम तय किए हैं। कोर्ट ने NCR के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रीन पटाखे बेचने के लिए निर्धारित जगहों की पहचान करें। इन जगहों का चयन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) से सलाह लेने के बाद किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रीन पटाखे केवल तय किए गए बिक्री केंद्रों पर ही बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा किसी दूसरी जगह पर पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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