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अब 16 साल की उम्र में डाल सकेंगे वोट, इस देश ने अपने कानून में किया बदलाव… जानें वजह

UK News

इंटरनेशनल न्यूज: यूके में अब वोट डालने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है। अब किशोर भी मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इससे पहले यहां मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, जिसे अब 2 साल घटाने का फैसला लिया गया है। अगले राष्ट्रीय चुनाव से पहले कानून लागू हो जाएगा। इस कानून को लागू करने का मकसद लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाना है। लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में सत्ता में आने से पहले युवाओं के लिए मतदान आयु कम करने का वादा किया था।

स्कॉटलैंड और वेल्स में पहले से ही ये नियम लागू है। यहां स्थानीय और आम चुनावों में 16-17 साल के युवाओं को वोटिंग का अधिकार है। हालांकि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं, जहां कम उम्र के युवा वोट डाल सकते हैं। इस सूची में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। ऑस्ट्रिया, ब्राजील और इक्वाडोर में वोटिंग की उम्र सिर्फ 16 साल है। इसके अलावा कई और सुधार भी चुनावों को लेकर किया गया है।

2022 में भी लागू किया गया था नियम

संदिग्ध स्वामित्व वाली जो कंपनियां राजनीतिक दलों को दान देती हैं, उनको लेकर भी नियमों को कड़ा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। 2022 में तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने भी वोटिंग को लेकर नियम लागू किया था। मतदाताओं को तब आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया था।

साढ़े 7 लाख लोग नहीं डाल पाए थे वोट

नया नियम लागू करने के पीछे धोखाधड़ी को रोकना मकसद बताया जा रहा है। आलोचकों ने नए नियम का विरोध किया है। उनका कहना है कि नए आदेशों के चलते गरीब, युवा, जातीय अल्पसंख्यकों समेत हजारों मतदाता अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं।

एक अनुमान के अनुसार पिछली बार लगभग साढ़े 7 लाख लोग आईडी कार्ड नहीं होने के कारण अपना वोट नहीं डाल पाए थे। 2024 में वोटिंग पर्सेंटेज 59.7 फीसदी रहा था। पिछले 2 दशकों में यह सबसे कम वोटिंग थी। 1969 में यूके में वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे घटाकर 16 साल किया गया था।

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