नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद पीड़िता का परिवार और कई महिला कार्यकर्ता शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर विरोध करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों से कहा कि हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना गैर-कानूनी है और अगर विरोध करना है तो जंतर-मंतर जाना होगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि नियम न मानने पर कार्रवाई हो सकती है।
हत्यारे को को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए
पीड़िता की मां ने कहा कि कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है और वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पति के हत्यारे को को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।
#WATCH | Delhi | On Delhi High Court’s conditional bail to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar, mother of the victim says, “His bail should be rejected… We will knock on the doors of the Supreme Court. We have lost faith in the High Court… If we don’t get justice in… pic.twitter.com/KPnNyw4wqr
— ANI (@ANI) December 26, 2025
महिलाओं के भरोसे को कमजोर करता है फैसला
महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने बताया कि वे शांतिपूर्वक पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे आगे भी विरोध करेंगी क्योंकि यह उनका अधिकार है।कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह फैसला महिलाओं के भरोसे को कमजोर करता है और देश के लिए गलत संदेश देता है।
#WATCH | People protest outside the Delhi High Court against their ruling of conditional bail to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar. pic.twitter.com/3LS1JThRMi
— ANI (@ANI) December 26, 2025
कोर्ट ने 15 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। हालांकि, वे अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उन्हें अब तक ज़मानत नहीं मिली है।कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखी हैं। सेंगर पीड़िता के घर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे, दिल्ली से बाहर नहीं रहेंगे और पीड़िता या उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं करेंगे।

