जौनपुर: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रुपाली सक्सेना की अदालत ने बुधवार को खुटहन थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या में पिता पुत्र व पाँच सगे भाइयों सहित सात आरोपियों को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र उपाध्याय निवासी ग्राम हैदरपुर थाना खुटहन ने 22 मई 2013 को अभियोग पंजीकृत कराया कि आरोपी नागेंद्र व अरविंद उपाध्याय को घर में से खींच कर बाहर ले गए तथा मनोज उपाध्याय के ललकारने पर अर्जुन उपाध्याय की लाइसेंसी राइफल से राजेंद्र उपाध्याय ने नागेंद्र उपाध्याय को गोली मार दिया। तब अर्जुन ने राजेंद्र से राइफल छीन कर अरविंद उपाध्याय को गोली मार दिया। शोर पर गांव के बहुत सारे लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों के आ जाने पर महिलाएं ईंट पत्थर चलाकर आरोपियों को बचा ले गईं। नागेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।