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शंभू सीमा पर अवरोधक हटाने के अदालती आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर अवरोधक हटाने को कहा गया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु के माध्यम से दायर राज्य सरकार की अपील में नाकेबंदी के लिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया गया है। संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को शीर्ष कोर्ट ने हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा था और राजमार्ग अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।

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