Last Updated: October 11, 2026

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सत्ता परिवर्तन के बाद अधिवक्ताओं का पैनल बदल रहे हैं राज्य : Supreme Court

April 3, 2024

सत्ता परिवर्तन के बाद अधिवक्ताओं का पैनल बदल रहे हैं राज्य : Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को बदलने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अधिवक्ताओं के पैनल को बदलते समय, राज्यों को पुराने पैनल को कम से कम 6 सप्ताह तक जारी रखना चाहिए ताकि न्यायालयों को स्थगन आदेश देने के लिए मजबूर न होना पड़े। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में सत्ता परिवर्तन के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अदालत में पेश होने वाले अपने अधिवक्ताओं के पैनल को बदल रहे हैं।

पीठ ने कहा, इसलिए, इस कोर्ट के लिए परिवर्तन के आधार पर समय-समय पर स्थगन देना आवश्यक हो गया। कोर्ट ने कहा, यह सच है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को बदलने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए, यह उचित होगा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अधिवक्ताओं के पैनल को बदलते समय पुराने पैनल को कम से कम 6 सप्ताह तक जारी रखें ताकि अदालतों को स्थगन देने के लिए मजबूर न होना पड़े। शीर्ष कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी वकील को वितरित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

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