Last Updated: November 5, 2026

Dainik Savera Times Logo

बलिया में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

August 19, 2023

बलिया में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

बलिया: बलिया की स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार के दो वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सत्येंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक एस आनन्ज़्द ने बताया कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार फरवरी, 2021 की शाम एक किशोरी के साथ सत्येंद्र कुमार नामक युवक ने खेत में बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर सत्येंद्र कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें