नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ 643 करोड़ रुपए के 3.56 लाख दावों को खारिज करने और 1,114 अस्पतालों को पैनल से हटाने सहित उचित कार्रवाई की गई है। जाधव ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 1,504 दोषी अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 549 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आबादी के आíथक रूप से कमजोर निचले 40 प्रतिशत 12.37 करोड़ परिवारों के अनुरूप लगभग 55 करोड़ लाभाíथयों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।