गुरुग्राम। यहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मात्र 90 हजार की स्कूटी पर 3 लाख 95 हजार का चालान हो गया।
41 बार टूट चुके यातायात नियम
गुरुग्राम के जेनपैक्ट चौक पर जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को रोका तो ई-चालानों की लंबी लिस्ट देखकर सब हैरान रह गए। 41 बार नियम तोड़े गए, लेकिन चालान जमा नहीं किया गया। यह मामला सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति बढ़ती लापरवाही को दर्शाता है।
इन मदों में हो चुके चालान
बताते चलें कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच का अभियान चला रही थी। इसी दौरान सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार और उनकी टीम ने संदेह होने पर एक स्कूटी को रोका। जब वाहन का रिकॉर्ड ई-चालान मशीन और डेटाबेस में चेक किया, तो पता लगा कि वाहन चालक ने कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। स्कूटी को बिना हेलमेट चलाने, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने जैसे कई मामलों में चालान दर्ज थे।
अब पुलिस पार्किंग में खड़ी है स्कूटी
पुलिस के अनुसार ये सभी चालान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अलग-अलग धाराओं के तहत थे। बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद वाहन मालिक ने जुर्माना जमा नहीं कराया। ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार ने बताया कि 90 दिनों से ज्यादा समय तक चालान लंबित रहने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। इसी नियम के तहत संबंधित स्कूटी को जब्त कर पुलिस पार्किंग में खड़ा करा दिया है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने जरूरी दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, आरसी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखें। पुलिस ने ये भी कहा कि जिन लोगों के पुराने चालान लंबित हैं, वे जल्द से जल्द जुर्माना जमा कर दें, ताकि किसी कानूनी कार्रवाई या वाहन जब्ती से बचा जा सके।
पुलिस की वाहन चालकों से अपील
उन्होंने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शहर के सभी वाहन चालकों के लिए एक कड़ा संदेश और जनहित में अपील जारी की है। पुलिस विभाग ने कहा है कि सड़कों पर सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
ये डॉक्यूमेंट्स साथ रखें
सभी वाहन चालक अपने वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे- वैध बीमा (इंश्योरेंस), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) हमेशा अपडेट रखें। इसके साथ ही, पुलिस ने आगाह किया है कि जिन भी चालकों के पुराने चालान लंबित हैं, वे किसी भी अप्रिय कानूनी कार्रवाई या वाहन की जब्ती से बचने के लिए समय रहते ऑनलाइन या संबंधित विभाग में जाकर अपनी जुर्माना राशि का भुगतान तुरंत कर दें। पुलिस का यह विशेष जांच अभियान आगे भी पूरे शहर में लगातार जारी रहेगा।
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