Last Updated: October 17, 2026

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‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले अभिजीत दिपके हिरासत में, कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू

October 16, 2026

‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले अभिजीत दिपके हिरासत में, कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले CJP एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई इलाके में लागू प्रतिबंधों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की। दिपके को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर से बाहर निकल रहे थे।

एक पुलिस अधिकारी ने दिपके को हिरासत में लेने की जानकारी देते हुए कहा कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। अधिकारी ने बताया कि उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा है।

पुलिस ने जारी किए दो नोटिस

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को दो नोटिस भी जारी किए। इनमें कनॉट प्लेस में लागू प्रतिबंधों और पहले शांति बनाए रखने के लिए दिए गए आश्वासनों का उल्लेख किया गया। पहला नोटिस नई दिल्ली जिले की पुलिस की ओर से जारी किया गया था। इसमें दिपके को BNSS की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नहीं जाने का निर्देश दिया गया।

दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले की पुलिस ने जारी किया। इसमें दिपके, आशुतोष और सौरव से जुड़ी पिछली एहतियाती कार्रवाई का जिक्र किया गया। नोटिस के मुताबिक, इन लोगों को पहले हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और बाद में अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में एक साल तक सार्वजनिक शांति भंग नहीं करने से जुड़े बॉन्ड का भी उल्लेख किया गया।

रैली की अनुमति नहीं मिलने का हवाला

दिल्ली पुलिस की टीमें शुक्रवार सुबह उस घर पर भी पहुंचीं, जहां अभिजीत दिपके रह रहे थे। पुलिस ने उन्हें एक नोटिस देकर बताया कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाके में धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। नोटिस में कहा गया कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने शनिवार को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में यदि आयोजक कनॉट प्लेस में मार्च निकालते हैं या बिना अनुमति भीड़ जुटाते हैं, तो इसे लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। हालांकि, लागू प्रतिबंधों के बीच बिना अनुमति मार्च निकालना या लोगों को एकत्र करना कार्रवाई का कारण बन सकता है। दिपके को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके इस्तेमाल से जुड़े फ्लैग कोड के नियमों की जानकारी भी दी गई।

पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और संभावित स्थिति का आकलन किया गया। पुलिस का ध्यान कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही सुचारु रखने पर है।

कनॉट प्लेस के आसपास ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रैली को ध्यान में रखते हुए विस्तृत यातायात सलाह जारी की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) डीके गुप्ता ने बताया कि कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए संबंधित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यदि किसी स्थान पर जाम या रुकावट की स्थिति बनती है, तो जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा।

पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है, ताकि संभावित बाधाओं की जानकारी मिलने पर समय रहते कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

रैली को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज

‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार के साथ-साथ लागू कानूनी प्रतिबंधों का पालन करना भी जरूरी है। फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता कनॉट प्लेस में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, यातायात को सुचारु रखना और किसी भी संभावित अव्यवस्था को रोकना है।

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