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Air India plane crash: IMA ने टाटा समूह से मृतक डॉक्टरों और घायलों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का किया आग्रह

June 15, 2025

Air India plane crash: IMA ने टाटा समूह से मृतक डॉक्टरों और घायलों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का किया आग्रह

Air India plane crash: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से अपील की है कि वे अहमदाबाद में एक छात्रावास के ऊपर हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टरों और आसपास के निवासियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की घोषित मुआवजा राशि प्रदान करें।

आईएमए के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जे. नायक ने बताया कि एयरलाइन द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में सवार यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा के बाद एसोसिएशन ने टाटा समूह को पत्र लिखा है।

डॉ. अनिल कुमार जे नायक ने एएनआई से बात करते हुए कहा, “हमने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर कहा है कि आपने सभी यात्रियों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे डॉक्टरों और छात्रावास के आसपास रहने वाले लोगों को एक-एक करोड़ रुपये दें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। दूसरी बात, अगर कोई छात्र या निवासी घायल या विकलांग है, तो सर्वेक्षण करने के बाद उनके लिए भी पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।”

इसके अलावा दो डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका दायर कर केंद्र सरकार को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 दुर्घटना के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के निर्देश देने की मांग की है।

डॉ. सौरव कुमार और डॉ. ध्रुव चौहान द्वारा शुक्रवार को दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह सभी मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा तुरंत घोषित करे और वितरित करे, जिनमें अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, जो मारे गए लोगों में शामिल थे।

याचिका में कहा गया है कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जिसमें मुआवजे के आकलन के लिए विस्तृत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, इस संबंध में ठोस उपचारात्मक कार्रवाई करना राज्य का कर्तव्य है।

याचिका में 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर अंतिम मुआवजे का आकलन और निर्धारण करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विमानन विशेषज्ञों, एक्चुअरीज और अर्थशास्त्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है।

इसके अलावा, याचिका में केंद्र सरकार को मृतक के पात्र परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर सहित पुनर्वास सहायता प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के साथ-साथ भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

दोनों डॉक्टरों की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने याचिका दायर की है।
दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया के स्वामित्व वाले टाटा समूह ने गुरुवार को दुखद एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8/9 बेड़े पर सुरक्षा निरीक्षण बढ़ाने का भी आदेश दिया है।

एक निवारक उपाय के रूप में, डीजीसीए ने एयर इंडिया को संबंधित क्षेत्रीय डीजीसीए कार्यालयों के समन्वय से तत्काल प्रभाव से जेनएक्स इंजन से लैस बी787-8/9 विमानों पर अतिरिक्त रखरखाव कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस दुर्घटना में 241 यात्रियों की मौत हो गई। एकमात्र जीवित व्यक्ति, जिसकी पहचान भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वाश कुमार रमेश के रूप में हुई है, घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है।

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