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इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही न करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया।

पीठ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख तक अपने यहां होने वाली कार्यवाही को टाल दे।

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