Last Updated: September 20, 2026

Dainik Savera Times Logo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

February 27, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज/वाराणसी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बटुकों के कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी और कहा कि निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूíत जितेंद्र कुमार सिन्हा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार एवं मुकद्दमा के वादी आशुतोष पांडेय को इस मामले में अपने जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया जिसके मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनाए जाने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकत्र्ता इस मामले की जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य नामक संस्था को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। न्यायालय के आदेश ने उसको ढहा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था झूठ की भी ताकत होती है, लेकिन झूठ की ताकत परेशान करने की होती है, जबकि सत्य की ताकत पराजित करने की होती है। मुझे पता था कि झूठ थोड़ी देर तक अपना काम करेगा और लोग इससे परेशान होंगे।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें