Last Updated: October 23, 2026

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गुवाहाटी में 2020 में मेथामफेटामाइन ज़ब्त होने के मामले में तीन ड्रग तस्करों को 15 साल की सख़्त क़ैद हुई

September 4, 2026

गुवाहाटी में 2020 में मेथामफेटामाइन ज़ब्त होने के मामले में तीन ड्रग तस्करों को 15 साल की सख़्त क़ैद हुई

गुवाहाटी (असम):  नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की गुवाहाटी ज़ोनल यूनिट ने 2020 में मेथामफेटामाइन ज़ब्ती के एक मामले में तीन ड्रग तस्करों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 15 साल की कठोर सज़ा और हर एक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

तीनों आरोपियों – शकील खान, मोहम्मद याहिया खान और मिथिलेश कुमार – को गुरुवार को गुवाहाटी के कामरूप (मेट्रो) ज़िला और सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया।

यह मामला 14 अक्टूबर 2020 को NCB गुवाहाटी ज़ोनल यूनिट द्वारा टैबलेट के रूप में 2.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ज़ब्त करने से जुड़ा है। ये ड्रग्स गुवाहाटी के खानापारा में VIP रोड पर रहमान हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के पास ज़ब्त किए गए थे।

मेथामफेटामाइन इन तीनों आरोपियों के पास से बरामद किया गया था: शकील खान और मोहम्मद याहिया खान मणिपुर के रहने वाले हैं, जबकि मिथिलेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं।

ज़ब्ती के बाद आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया था। अपनी जांच पूरी करने के बाद, NCB ने 8 अप्रैल 2021 को अदालत में शिकायत दर्ज की।

मुक़दमे के बाद, अदालत ने तीनों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया।

अदालत ने तीनों आरोपियों में से हर एक को 15 साल की कठोर सज़ा सुनाई और हर एक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, हर एक को अतिरिक्त एक साल की जेल की सज़ा काटनी होगी।

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