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Swati Maliwal के साथ मारपीट मामले में Bibhav Kumar को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

बिभव कुमार के जमानत का दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ा विरोध किया गया।

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी।

आपको बता दें कि, बिभव कुमार के जमानत का दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। वहीं बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 341, 354बी, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

जानिए कब हुआ था ये मामला:

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं थी। इस मामले में स्वाति का आरोप है कि बिभव कुमार ने उन्हें 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे, जिससे उनका सिर सेंटर टेबल से टकराया। जब वो निचे गिरीं तो उसने उन्हें लातों से मारा। स्वाति मालीवाल के बयान के बाद 16 मई को केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को केजरीवाल के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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