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अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Adani को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए कोई एसआईटी या विशेषज्ञों का समूह बनाने से इनकार कर दिया। “सेबी को अपनी जांच को कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इस मामले के तथ्य सेबी से जांच के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देते हैं, ”सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सेबी को एफपीआई और एलओडीआर नियमनों पर उसके संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई जैसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च।

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