GST Revision On Auto: ऑटोमोबाइल सेक्टर और ग्राहकों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया। अब इन वाहनों पर पहले लगने वाला 28% जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए खबर में विस्तार से जानते है…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देना और त्योहारों से पहले बिक्री को बढ़ावा देना है।
किन वाहनों पर सस्ता होगा टैक्स?
पेट्रोल, पेट्रोल-हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारें
(1200 सीसी तक, लंबाई 4 मीटर तक) – जीएसटी 28% से घटकर 18%
डीजल और डीजल-हाइब्रिड कारें
(1500 सीसी तक, लंबाई 4 मीटर तक) – जीएसटी 28% से घटकर 18%
तीन पहिया वाहन (3-व्हीलर) – जीएसटी 28% से 18%
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें – जीएसटी 28% से घटाकर 18%
ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स (गुड्स कैरियर, बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि) – जीएसटी 28% से 18%
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) – पहले की तरह 5% जीएसटी ही लागू रहेगा।
बड़ी कारों और बाइक्स पर 40% टैक्स
– छोटी गाड़ियों को राहत देने के साथ सरकार ने लग्जरी और मिड साइज गाड़ियों को 40% जीएसटी स्लैब में रखा है।
– 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इसी कैटेगरी में आएंगी।
– SUV, MUV, MPV, XUV जैसी यूटीलिटी व्हीकल और 170 मिमी से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहन भी इस दायरे में रहेंगे।
– 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट और स्पोर्ट्स/लक्जरी वाहन भी इसी 40% टैक्स श्रेणी में शामिल किए गए हैं।
टैक्स बोझ में कमी
अभी तक बड़ी कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगाकर कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब इन पर सिर्फ 40% जीएसटी ही लगेगा, यानी कुल टैक्स में 10% की कमी हो जाएगी।
इंडस्ट्री और ग्राहकों को फायदा
विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार का यह कदम छोटी कारों और बाइक्स की बिक्री को बढ़ावा देगा। हाल के वर्षों में सख्त उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों के चलते इनके दाम बढ़े थे। वहीं, टू-व्हीलर इंडस्ट्री लंबे समय से टैक्स दरें कम करने की मांग कर रही थी।

